शुक्रवार को बिहार के परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने विभागीय समीक्षा की। उस समय, उन्होंने सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि अब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पता को अपडेट रखना वाहन और ड्राइविंग लाइसेंस के साथ अनिवार्य है। वाहन मालिकों पर कार्रवाई होगी यदि ऐसा नहीं किया जाएगा। संजय कुमार ने उचित लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर अपडेट करने की मांग की है।
बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस लिंक जानकारी
अब यदि वाहन पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक किया गया मोबाइल नंबर और पता अपडेट नहीं है, तो वाहन लाइसेंस और लाइसेंस पर मोटरवाहन अधिनियम के तहत विभिन्न धाराओं पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे वाहन मालिकों या चालकों पर जुर्माना लगाया जाएगा और वाहन का पंजीकरण और चालक का लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की जा सकती है।
बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस लिंक के लिए पदाधिकारियों को निर्देश दिया है
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने इस संबंध में सभी संबंधित जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारियों को निर्देश दिया है. संजय अग्रवाल ने आम लोगों से यह अपील की है कि वे अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ा मोबाइल नंबर अपडेट करें। इसके लिए एक महीने की अवधि दी गई है। वाहन एवं चालक पोर्टल पर वाहन एवं ड्राइविंग लाइसेंस का डाटा अपडेट नहीं होने पर संबंधित वाहन चालक या मालिक के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी
30 दिनों के भीतर सूचित करना होगा जब पता बदलें।
इसके अतिरिक्त, यदि वाहन मालिक अपने रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र में उल्लेखित निवास स्थान को बदलते हैं तो उन्हें 30 दिनों के भीतर नए पते की सूचना देनी होगी लगातार वाहन अधिनियम की धारा 49 के अनुसार। इसके उल्लंघन पर कार्रवाई करने का विधान है। आधार को लिंक करने के लिए मोबाइल नंबर अपडेट करना आवश्यक है। वाहन सेवा पोर्टल पर अपडेट करने का विकल्प है। यदि नंबर अपडेट नहीं होते हैं, तो संबंधित वाहन के पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी नहीं बनाए जा सकेंगे।
मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ना होगा जरूरी।
आधार से लिंक किए गए मोबाइल नंबर को अपडेट करना जरूरी है। यह परिवहन सुविधा सेवा पोर्टल पर उपलब्ध है। वाहनों के पॉल्यूशन पर नंबर अपडेट नहीं किया जा रहा है।
बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस लिंक क्यों जरुरी
परिवहन सचिव ने बताया कि ऐसे कई वाहन मालिक/चालक हैं जिनके वाहन का पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस उनके मोबाइल नंबर और पते से जुड़ा नहीं है, जिससे दुर्घटना या घटना की स्थिति में उनकी पहचान करने में कठिनाई होती है। वाहन पंजीकरण के साथ मोबाइल नंबरों को जोड़ने में अपडेट की कमी के कारण, यातायात उल्लंघनकर्ताओं को उनके मोबाइल फोन पर ई-चालान की सूचना नहीं मिलती है।
बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस लिंक के लिए helpline
जानकारी प्राप्त करने के लिए परिवहन विभाग के हेल्पडेस्क नंबर 06122547212 पर कॉल करें, वहां मोबाइल नंबर अपडेट या संशय स्थिति की जानकारी दी जा सकती है। नंबर पर कार्यालय अवधि के दौरान सहायता प्राप्त की जा सकती है।
आप अपने घर से ही मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं।
परिवहन सचिव ने बताया कि यदि लिंक किया गया मोबाइल नंबर उपयोग में नहीं है या आप वाहन पंजीकरण या ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते समय इसे नए नंबर से अपडेट करना चाहते हैं, तो आप घर बैठे आसानी से मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। वाहन पंजीकरण के लिए मोबाइल नंबर को parivahan.gov.in पर और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए sarthi.parivahan.gov.in पर ऑनलाइन अपडेट किया जा सकता है।
बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस लिंक करे घर बैठे
- वाहन पंजीकरण को ऑनलाइन करने के लिए मोबाइल नंबर को अपडेट कैसे करें।
- वेबसाइट vahan.parivahan.gov.in पर जाएं
- इसके बाद वाहन के सम्बंधित ऑनलाइन सेवाओं का चयन करें।
- व्हीकल से संबंधित सेवाओं पर क्लिक करें।
- राज्य का चयन करें।
- ऑनलाइन सर्विसेज का विकल्प क्लिक करके आरटीओ सलेक्ट करें और आगे प्रोसीड करें।
- इसके बाद मोबाइल नंबर पर क्लिक करके अपडेट करें।
- वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर, चेचिस नंबर, इंजन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट इत्यादि दर्ज करें।
- फिर शो डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक करें, जिसके बाद आपको मोबाइल और आधार नंबर डालने के बाद ओटीपी मिलेगा, जो फिर मोबाइल नंबर को अपडेट कर देगा।
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